फरीदाबाद। बेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लॉट आवंटन विवाद के बीच आवंटियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकतां आवंटियों के खिलाफ कोई जबरदस्तो या दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। यह मामला हरियाणा शहरी विकास -प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा सेक्टर ४० में आवंटित प्लॉटों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में बताया गया कि प्लॉटों का आबंटन हो चुका है और पूरी बिक्री राशि भी जमा कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया गया है। मुख्य प्रशासक द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को कब्जा सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए थे, जिनका पालन नहीं हुआ।
मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हुई। साधिकाकतांओं की ओर से अधिवक्ता आदिल सिंह चोपराई और गुरलाभ एस भेका ने पक्ष रखा जबकि हरियाणा भरकार की ओर से एडवोकेट जनरल चौहान एवं अतिरिक्त महाधिपक भारद्वन्न उपस्थित रहे।सरकार की और कि संबंधित प्लॉट सीडब्ल्यू 2009 में लंबित वाद से जुड़ जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च 2026 को निर्धारित है। नहीं याचिकाकताओं के वकील ने अदालत की अवगत कराया कि भूमि अधिग्ररूण की लेकर चुनोती पहले ही सीडब्ल्यूपी-8346-2009 में 16 मईएवं ई।
