फरीदाबाद। शहर के प्लॉटधारकों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत लंबे समय तक प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू न करने या अधूरा छोड़ने पर अब भारी शुल्क (एक्सटेंशन फीस) देनी होगी।
इस फैसले से न सिर्फ अनियमित निर्माण पर रोक लगेगी, बल्कि नियोजित विकास को भी गति मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिल्डरों और आम प्लॉटधारकों दोनों पर दबाव बढ़ेगा कि वे तय समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा करें। स्मार्ट सिटी में बड़ी संख्या में ऐसे प्लॉट हैं, जिन पर वर्षों से निर्माण नहीं हुआ है
