हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े प्लॉट मालिकों और डेवलपर्स को शुक्रवार को राहत दी है। सरकार ने लाइसेंसी कॉलोनियों व सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड युद्ध) प्रोजेक्ट्स में एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाने की अनुमति लेने की प्रणाली को और सरल बना दिया है। नई पॉलिसी के तहत अब आवासीय प्लॉट मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार एफएआर खरीद सकेंगे।
सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा और डेवलपर-फ्रेंडली नियम लागू किया है एफआईआर जितनी चाहिए, उतना खरीद सकते हैं। पहले सरकार FAR (कितना निर्माण कर सकते हैं) की एक तय सीमा रखती थी। अब वह सीमा हटा दी गई है। प्लॉट मालिक और बिल्डर अपनी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त । खरीद सकते हैं। एफएआर की सीमा तय करने वाली पुरानी धाराए खत्म हो गई हैं। टाउन एंड कंड़ी प्लानिंग विभाग ने इस संशोधन कोवाद अधिसूचना जारी कर दी गई है।
