जींद (पंजाब केसरी): किसी भी सरकारी संस्थाओं की सीमा के अंदर यदि कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है, काट लेता है या किसी भी प्रकार का नुक़सान पहुंचता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। इससे पहरों की संबंधित विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरे उससे पहले वे अपनी-अपनी सीमाओं को लेकर सजग हो जाये। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाए भविष्य में ना हो इसके लिए डीएमसी परेंद्र दून ने कहा कि हर विभाग, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, खेल विभाग तुरंत अपनी-अपनी सीमाओं की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रांगण के अंदर कोई भी आवारा कुत्ता प्रवेश न करे। वह बैरिकेडिंग, फेंसिंग या आवश्यकतानुसार अन्य व्यवस्थाएं की जाएं।
जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र दून सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारिय की महत्वपूर्ण बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से संबंधित आदेश पर समीक्ष की और मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए डीएमसी सुरेंद्र दून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ शामिल हैं, ने 11 अगस्त 2025 और 22 अगस्त 2025 को दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए थे इन आदेशों के अनुसार, किसी भी विभाग, नगर परिषद, नगर पालिका, शिक्षा विभाग, खेत विभाग, पंचायतें, रेलवे डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी भी सरकारी संस्थाओं की सीम अंदर यदि कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है, काट लेता है या किसी भी प्रकार का नुकसा बना है बोसाकीपरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
