उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए बुधवार को एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने था स्थानतिरित करने पर विचार करें, ताकि शहर में बातामात भीड़ में कमी लाई जा सके।
एमसीडी को एक हफ्ते के भीतर निर्णय लेने का दिया आदेश शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण के संकट को हर साल सामने आने काली समस्था करार दिया और इस खतरे से निपटने के लिए कारगर एवं व्यावहारिक समाधानों का आह्वान किया। हालांकि, नायालय ने नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के निदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सर्दी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में इस फैसले में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।
