सेक्टर-80 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किए है, उनके खिलाफ जबरदस्ती कोई कदम न उठाने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई को तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबरन बता दें कि सेक्टर 80 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने काफी पहले जमीन अधिग्रहण किया था। वहां पर ई-ऑक्शन के माध्यम से लोगों को प्लॉट भी अलॉट कर दिए गए थे। जिन लोगों को प्लॉट अलीट किए गए है, उन्हें अभी तक प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला है और उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है।
