नई दिल्ली। देश में बैरियर-फ्री टोल प्रणाली लागू करने की तैयारी के तहत केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में अहम बदलाव किए हैं।
अब किसी भी वाहन के मालिक की वाहन बेचने, फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराने या परमिट लेने से पहले सभी लंबित टोल शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026. में संशोधन को अधिसूचित किया है। इसके अनुसार, यदि किसी वाहन पर टोल प्लाजा का बकाया शुल्क है, तो उसे वाहन हस्तांतरण, फिटनेस नवीनीकरण या परमिट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
