उम्र पूरी कर चुके वाहनों का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ दोबारा अभियान शुरू करने जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं या जो लोग इन्हें चला रहे हैं, वे सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग की टीम उनके वाहन जब्त कर सकती है। 15 दिन के अंदर अखबारों में दूसरी बार विज्ञापन जारी कर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की बात कही है।परिवहन विभाग ने नोटिस के माध्यम से आम जनता को आगाह किया है कि बीएस-तीन एवं उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसी नोटिस में विभाग ने साफ किया है कि 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन तथा 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन उम्र पूरी कर चुके वाहनोंकी श्रेणी में आते हैं। ऐसे वाहनों के मालिकों सलाह दी है कि एनसीआर के बाहिर स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओपी) प्राप्त करें। विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर चलते हुए या खड़े किए बीएस-तीन एवं उससे नीचे क्रे उत्सर्जन मानकों वाले उम्र पूरी कर चुके वाहन कानून के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर लिए जाएंगे और उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
