
फरीदाबाद, 17 जुलाई, सत्यजय टाईम्स/वनीता। हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने फरीदाबाद के एक नागरिक को समय पर सेवा न मिल्ने और मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की गंभीर त्रुटि पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने यह पाया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु 19 मार्च 2025 को होने के उपरांत 22 मार्च 2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया था, परंतु संबंधित कार्यालय की लापरवाही के कारण उन्हें किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रमाण पत्र