
नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले सभी बकायाधारकों को हरियाणा सरकार ने कुछ राहत देने का फैसला लिया है। 31 जुलाई तक प्रॉपटी टैक्स जमा कराने वाले लोगों की 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर यह स्किम शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से बकायादारों के खिलाफ अभियान शुरू कर सीलिंग की कार्रवाई होगी।