1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकरों में एक के बजाय 4 नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2025 के तहत किया गया है, जो 15 अप्रैल को अधिसूचित हुआ था। नई व्यवस्था के तहत, बैंक ग्राहक चाहे तो एक साथ यानी साइमल्टेनियम ये क्रमवार यानी सक्सेसिव तरीके से 4 नॉमिनी बना सकेंगे।
साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में खाताधारक तय करेगा कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। सक्सेसिव नॉमिनेश पहले नॉमिनी को दी जाएगी। उसके न रहने पर का मिलेगी। लॉकर केस केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा।
