नई दिल्ली: धोखाधड़ी के शिकार घर खरीदारों और बैंकों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। बिल्डरों की जब्त संपत्तियों से अब घर खरीदारों को पैसा लौटाया जाएगा। ईडी ने बुधवार को कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत एजेंसी द्वारा जब्त की गई दिवालिया कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की संपत्तियों से अब पीड़ित पक्षों जैसे बैंकों या घर खरीदारों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दियो गया है।
इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड (आइबीबीआइ) ने चार नवंबर को इस सिलसिले में एक परिपत्र जारी किया है। यह कदम ईडी और आइबीबीआइ के अधिकारियों बैठकों के बाद उठा के बीच हुई कई दौर की समन्व एजेंसी ने कहा कि अब से इंसाल्वेंसी प्रोफेशनल (आइपी) विशेष मनी लांडिंग रोकथाम दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां – पीएमएलए के तहत जब्त थीं, जिससे उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में उपयोग करना कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए ईडी और विड ने एक मानक तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत जब्त संपत्तियों की बहाली की जा सकेगी।
