दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 20 साल पहले एक कॉन्स्टेबल को ड्यूटी के दौरान शराब पीने की वजह से नौकरी से निकालने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के फैसले को बेहद कठोर और गलत ठहराया है। इतनी बड़ी सजा देने पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कानून बिल्कुल सही नही मानता।
अनुशासनात्मक कार्रवाई करो हु कोक जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विमल कुमार यादव ने एक्स कॉन्स्टेबल (जीडी) सरजीत सिंह की याचिका मंजूर कर ली और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और उसके आदेश के खिलाफ याचिका पर रिवीजन अथॉरिटी, दोनों के आदेशों को निरस्त कर दिया। 2005 और 2006 के विवादित आदेशों के जरिए याचिकाकर्ता को शराब पीने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था और इसके खिलाफ उसकी अपील भी ठुकरा दी गई थी।
