हरियाणा सरकार ने कृषि जोन मे उद्योगों की स्थापना में रुकावट माने जाने वाले सड़क मानकों को बदल दिया है। टाउन एंड कट्री प्लानिंग विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी नई पॉलिसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का रास्ता सापड कर दिया है।
पहले कृषि जोन में उद्योगों के लिए नाम से कर 33 फीट चौड़ी सड़क जरूरी थी। अब 20 फीट चौड़ी गांव लिंक रोड, या 33 फीट राजस्व/स्व-निर्मित पंचायत रास्ते को भी उद्योग लगाने के लिए वैध अप्रोच माना जाएगा। यह बदलाव उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा अवसर है, जहां चौड़ी सड़के नहीं थीं।
नए आदेश की प्रति उद्योग विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विभाग को भेज दी गई है, ताकि इसे जमीनी स्तर पर तुरंत लागू कराया जा सके।
