फरीदाबाद। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) पंचकूला ने बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट-1 ब्लॉक सी सेक्टर-81 में निवेशक को प्लॉट न देन के मामले में बीपीटीपी रियल एस्टेट कंपनी के दो अधिकारियों को तीन महीने की सजा सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए है।
निवेशक अभिनव त्यागी की अपील की सुनवाई पर पिछले महीने यह फैसला सुनाया है। साथ ही हरेरा ने निवेशक को 100 रुपये रोजाना के हिसाब से भोजन भत्ता जमा करने के आदेश दिए है। खास बात यह है कि ‘भत्ता जमा करवाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।यह है मामला: अभिनव त्यागी के मुताबिक उसने वर्ष 2020 में बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट-1 ब्लॉक-सी सेक्टर-81 में 116.64 स्क्वायर मीटर प्लॉट बुक कराया था। इसकी एवज में बिल्डर ने 10 प्रतिशत एंडवास यानि आठ लाख रुपये ले लिए थे। उस समय यह प्लॉट 7275141 रुपये था।
