
दूसरे व्यक्ति के नाम वाले बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ता आयोग से राहत मांगने गई महिला वकील की अपील दिल्ली के राज्य उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दी।
जस्टिस संगीता ढीगड़ा सहगल की अगुवाई वाली बेंच ने जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले से सहमति जताई, जिसने वकील की शिकायत को इस आधार पर ठुकरा दिया था कि शिकायत विचार के लायक नही है,
क्योकि शिकायतकर्ता चैबर में लगे बिजली कनेक्शन की उपभोक्ता नहीं है। अपीलकर्ता का केस यह था कि भले ही बिजली का मीटर अमृत राय गुप्ता के नाम पर है, फिर भी, वह कनेक्शन के इस्तेमाल की लाभार्थी है। दरअसल, 2017 मे दिल्ली सरकार द्वारा वकीलो के चैबरों के लिए विशेष सब्सिडी योजना शुरू की गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा पावर के खिलाफ महिला वकील की शिकायत पर विचार से इनकार कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता चैबर मे लगे कनेक्शन की उपभोक्ता नही है।