
पार्कों में बने अवैध धार्मिक निर्माणों पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, फरीदाबादः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप अब जिले में सार्वजनिक भूमि खासतौर पार्क व हरित पट्टी पर बने किसी भी तरह के धार्मिक ढांचे के निर्माणों को तोड़ा जाएगा। उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार एक मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि फरीदाबाद नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पोका खुली जगहों और हरित पट्टियों पर यदि कोई भी धार्मिक ढांचा 29 सितंबर 2009 के बाद बिना अनुमति के बनाया गया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह आदेश पारित कर रखा है कि 29 सितंबर 2009 के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल या पार्क में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा चर्च जैसी धार्मिक संरचनाओं का निर्माण बिना अनुमत्ति के नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्यों को अवैध मानते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें बिना किसी आरक्षण के ‘हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का अनादर करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक भूमि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्यों की सूचना प्रशासन को दें।