
उच्यतमन्यामलने बुधवार को एक मात्यपूर्ण फैसले में कहा कि लो 1996 के मास्थ और सुता कानून सोका डाइम्बर एजेंसी। नई दिल्ली
उच्यतमन्यामलने बुधवार को एक मात्यपूर्ण फैसले में कहा कि लो 1996 के मास्थ और सुता कानून
न्यायाधीश संजीव खन्ना, चापमुति को आर गवई, नाभू संग कुमार परमतों में कवस्थ और सुला अभिनिगम, 1996 के वध
किले में सनीननेनि आदेश दिया। उन्हेंने कहा के अबर 142 के जहर अनिल किया जा सकता है। लेकिन हर्ति के असहमति जताते हुए कह कि के पैनलों में बदलाव नहीं कर सकतीं। मगुप्त के फैसले में उन परिस्थितियों