
सीधे अदालतों से जारी किए जाए ई-समन, थानों को भेजी जाए प्रति
निर्देश दिया कि जघन्य अपराधों के मामलों में सजा की दर को कम से कम 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास किए जाएं
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से जमीनी स्तर पर पुलिस की दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। दिल्ली में तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में आयोजित बैठक में शाह ने कहा कि ई-समन सीधे अदालतों से जारी किए जाने चाहिए और स्थानीय पुलिस थानों को प्रतियां भेजी जानी चाहिए। उन्होंने अभियोजन निदेशालय में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि किसी भी मामले में अपील के संबंध में निर्णय निदेशालय द्वारा ही लिए जाएं।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। ये कानून पिछले साल एक जुलाई को लागू हुए थे। बैठक में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रविधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने नए कानूनों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।