चंडीगढ़ःहरियाणा में अब कृषि जोन में भी नए उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कृषि जोन में उद्योगों की राह में सबसे बड़ी रुकावट माने जाने वाले सड़क मानकों को सरल कर दिया है। निवेशकों को चौड़ी सड़क ढूंढने के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। उद्योग लगने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
नगर एवं आयोजना विभाग की ओर से जारी नई पालिसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा
खोल दिया है। इससे छोटे गांवों तक औद्योगिक गतिविधियों का वि SAT होने का रास्ता साफ हो पनी है।सरकार ने 19 मार्च 2021 की नीति के सब-क्लाज 3बी को बदलते हुए नए मानक लागू किए हैं। पहले कृषि जोन में उद्योगों के लिए न्यूनतम 33 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य थी, जिसके कारण कई प्रोजेक्ट कागजों में ही अटक जाते थे।
