
नई दिल्ली/फरीदाबाद, विशेष संवाददाता। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 780 एकड़ वन भूमि पर अवैध तरीके से फार्महाउस, स्कूल और सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है। इनकी संख्या लगभग 6,800 हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फार्महाउस, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और इस तरह के अन्य निर्माण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का खुला उल्लंघन हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सीईसी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि विचाराधीन भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए), 1900 के तहत अधिसूचित है और यह अनखीर, अनंगपुर, लक्कड़पुर और मेवला