पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जब्त की गई गाड़ियों को लंबे समय तक बानों में खड़ा नहीं कर सकेगी। ऐसे पाहनों को सालों तक मानों में खड़े रखना अव्यवहारिक और अनुपयोगी है।
आधुनिक तकनीक के दौर में वाहनों के उच्च गुणवत्ता वाले फोटो और विडियो रिकॉर्डिंग ही पहचान और साक्ष्य के लिए पर्याप्त होती है। डिजिटल सबूत को अनिश्चितकाल के लिए सुरक्षित रखा सकता है, जिससे वाहनों को लंबे समर्थ तक थानों में खड़े रखने की आवश्यकता समात हो जाती है। हाईकोर्ट ने उदाहरण देते हुए पूछा कि यदि कोई घटना केंद्रो विमान या ट्रेन में हो जाए तो क्याउन वाहनों को भी सालों तक जन्तरक्षा जाएगा?जस्टिस अनूप चितकारा ने सिरसा जिले 2023 के हत्या के मामले में जब्त किए गए ट्रैक्टर और टाटा हैरियर एसयूवी को दो साल बाद भी नहीं लौटाए जाने के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
