
पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा
संवाददाता। हरियाणा सरकार ने वाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। एक नवम्बर से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
हरियाणा सरकार यह कार्य योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश्यों के अनुसार बनाई गई है। जिसमें पुराने वाहनों की पहचान के लिए सभी ईधन स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये कैमरे 31 अक्तूबर 2025 तक तीनों जिलों में लगाए जाएंगे। बाकी एनसीआर जिलों में यह योजना. 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वहां कैमरे 31 मार्च 2026 तक लगने हैं। इन कैमरों के जरिए जिन वाहनों की उम्र तय सीमा से अधिक होगी, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे: हरियाणा सरकार ने अपनी कार्ययोजना में यह भी तय किया गया कि अब से केवल बिजली या पाएपजी से चलने वाले नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे। 1 नवम्बर 2025 से दिल्ली में बीएस-6 मानक के ही हल्के, मध्यम और भारी मालवाहन ही प्रवेश कर केंगे आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गंड है, परंतु 31 अक्तूबर 2026 के बाद सामी और अनुपालन वाले वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।