फरीदाबाद : टुकड़ों में बेची गई प्रॉपर्टी की अब आईडी नही बन सकेगी। इस पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। आईडी बनवाने के लिए पहले प्रॉपर्टी का सब-डिविजन कराना होगी, तभी प्रॉपर्टी आईडी बनेगी।
किसी भी भवन मालिक को पहले प्लानिंग ब्रांच से सन डिविजन कराकर एनओसी लेनी होगी। इसके बाद ही वह अपनी प्रॉपर्टी को टुकड़ों में बेच सकता है। नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खगड़टा की ओर से बिना सब डिविजन के प्लॉटों की आईडी बनाने को लेकर रोक के आदेश जारी किए गए है। दरअसल, जिले में कुल साढ़े सात लाख प्रॉपर्टी आईडी है। जिसमें से एक लाख आईडी ही सत्यापित हो पाई है। पिछले छह साल में केवल प्रतिशत आईडी ही निगम सत्यापित कर पाया है, जिस जमीन को दो या तीन टुकड़ों में बेचकर रजिस्ट्री करवाई जाती है।
