
30 दिन में होगा नई लिफ्ट का पंजीकरण
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा
सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा नई लिफ्ट का पंजीकरण 30 `’दिन के अंदर करना होगा । वहीं पुरानी लिफ्ट का नवीनीकरण 15 दिन के भीतर किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं के लिए कार्यकारी अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। शिकायत निवारण के लिए मुख्य बिजली निरीक्षक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और ऊर्जा विभाग के सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है।