
राज्य ब्यूरो, जागरण चंडीगढ़ हरियाणा में पंजाब एवं हरियाणा हाई फोर्ट के संधातवृत मुख्य न्यायाधीकों और न्यायाधीशों तथा उनके जोबन साथियों को सरकारी खर्च पर घरेलू सहायक मिलेंगे। साथ ही वाहन चालक, सचिवीय सहायक क लिपिकीय और प्रशासनिक कार्य करने वाला कर्मचारी), सुरक्षा और टेलीफोन सुविधा भी उन्हें प्रदान की जाएगी। ऐसा ही प्रस्ताव राज्य के रिटायर्ड आइएएस अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था, जिस पर विकट खड़ा हो गया था।
नतीजतन, सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल लिया है। रिटायर्ड न्यायाधीशों को यह सुविधा पहले से कई राज्यों में मिल रही है, जिसके आधार पर हरियाणा में रिटायर्ड आइएएस का नाम जोड़कर रिटायर्ड न्यायाधीशों की यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार हुआ था।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए ‘सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश घरेलू सहायक और अन्य लाभ नियम-2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है। अनुराग रस्तोगी 30 जून को रिटायर होंगे। मुख्य सचिव के स्तर पर शाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के साथ ही सेवानिवृत्त आइएएस