रोहतक। कार का इंजन सीज होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने साफ कहा कि कुत्ते के कार से टकराने के बाद इंजन सीज हुआ है। बीमा कंपनी इंजन में आंतरिक खराबी बताकर क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकती है। एक माह के अंदर बीमा कंपनी कार मालिक को 1,9 लाख रुपये 9 प्रतिशत व्याज सहित दे। साथ ही सेवाओं में कमी के नाम पर 5 हजार रुपये हर्जाना व 5 हजार रुपये कानूनी खर्च भी दें।
झज्जर जिले के गांव खरहर निवासी रिंकू (25) ने सितंबर 2019 में याचिका दायर की थी कि वे कार से जा रहे थे। अचानक उनकी कार के नीचे कुत्ता आ गया। इससे कार को नुकसान हुआ। नहीं इसका उन्होंने उस समय नहीं दिया। जब वह गोहाना बाईपास टोल के नजदीक पहुंचे तो कार बंद हो गई। रिंकू ने बताया कि का के अंदर से धुआं निकलने लगा। उसने एजेंसी में कॉल कोचा मेकेनिक कार को शोरूम गये। जांच के बाद बताया कि का इंजन सीज हो गया था।
