
तलाक की याचिका वहीं दायर हो, जहां याची निवास कर रहा हो
राज्य ब्यूरो, जागरण चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा तलाक की याचिका उसी स्थान की फैमिली कोर्ट में दायर की जा सकती है, जहां वह वास्तव में, शारीरिक रूप से निवास कर रही हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अस्थायी या औपचारिक निवास का हवाला देकर किसी स्थान विशेष की अदालत में याचिका दाखिल करना कानूनन सही नहीं है।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। एक महिला ने फरीदाबाद की फैमिली स कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी लगाई थी। पति ने लगभग ढाई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद यह आपत्ति उठाई कि फरीदाबाद की अदालत को इस याचिका पर सुनवाई को अधिकार नहीं है, क्योंकि पत्नी उस क्षेत्र में निवास नहीं करती।