नई दिल्ली, पेटू एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे वाहन मालिकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।
वर्ष 2014 के एनजीटी के
आदेश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर, 2018 के अपने फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। शीर्ष कोर्ट ने एनजीटी के आदेशानुसार एनसीआर में राज्यों के परिवहन विभागों को 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। वहीं, एनजीटी ने आदेश दिया था कि उम्र पूरी कर चुके डीजल या पेट्रोल वाहनों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका अनुपालन नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम
