फरीदाबाद बहुचर्चित एसबीआइ लाकर विवाद के शुरुआती स्तर पर ही पुलिस का पक्ष अदालत में कमजोर पड़ता दिख रहा है। पुलिस द्वारा दिए गए तथ्यों को अपर्याप्त मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक और मुख्य आरोपित प्रीति कटारिया को नियमित जमानत दे दी है।
अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी हैं, आरोपित न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे के निस्तारण में समय लग सकता है, इसलिए जमानत दिया जाना उचित है।यह है मामलाः शिकायतकर्ता सीएडीसी गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने स्टेट बैंक की सेक्टर-15 शाखा में लाकर नंबर 1038 लिया हुआ था, जिसे वे अपनी पत्नी के साथ संचालित करते थे।
