
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से तीन महीने से ज्यादा समय से सुरक्षित फैसलों का मांगा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक फैसले सुरक्षित रखने और आदेश न सुनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सहित देश के सभी हाई कोर्टों से उन मामलों का ब्योरा मांगा है जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले के जजमेंट सुरक्षित हैं। हाई कोर्टों को चार सप्ताह के भीतर में जानकारी प्रस्तुत करनी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने झारखंड के चार दोषियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया।
दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट में दो से तीन साल तक अपील पर फैसला सुरक्षित रहने और आदेश न सुनाए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। चारों याचिकाकर्ताओं की अपीलों पर झारखंड हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022, पांच मई 2022, सात जून 2022 और पांच जनवरी 2022 को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने 23 अप्रैल 2025 को झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया था कि वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर उन सभी मामलों का ब्योरा भेजे जिनमें दो महीने से ज्यादा समय से फैसला सुरक्षित है और आदेश नहीं सुनाया गया है।