चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने फरीदाबाद सेक्टर-89 स्थित प्लॉट संख्या 47 के आवंटी आयुष कटारिया की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है।
शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्होंने नवंबर 2023 में एचएसवीपी की ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से प्लॉट खरीदा था और निर्धारित राशि सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं।
प्लॉटों की ई-ऑक्शन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। आयोग ने आयुष कटारिया को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। एचएसवीपी को निर्देश दिया गया है कि यह राशि 15 दिनों के भीतर अदा कर 5 जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
