चंडीगढ़: हरियाणा सरेकार ने प्रदेश में लगातार गंभीर होती जा रही आवारा कुत्तों की समस्या पर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और उनसे संबंधित शिकायतों के निस्तारण हरियाणा सेवा की अधिनियम के दायरे में कर दिया है।
अब शहरी स्थानीय निकायों को शिकायत मिलने के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से उसका समाधान करना होगा। तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर जवाबदेही तय होगी और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेगा।
