चंडीगढ़। स्टिललस फोर नीति को लेकर पंजाब एय हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला देते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायधीश जस्टिस शील नागू में जस्टिस संजीव बैरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रोक का आदेश केवल गुरुग्राम तक सीमित है। अन्य जिलों पर यह लागू नहीं होगा।
यानी हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस फोर नीति के तहत गुरुग्राम सोड़कर हकी हरियाणा में चार मंजिल से ज्यादा के भचन का निर्माण हो सकेगा। की स्वथ ही पीठ ने गुरुग्राम समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण और निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस नागू ने रोक हटाने की मांग को लेकर दाया अर्जी पर कहा-आप लोग गुरुग्राम में सुधार चाहते हैं या नहीं।
