नई दिल्ली : कबूतरों को सार्वजनिक स्थानों पर दाना खिलाने को देश में पहली बार अपराध मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।
मुंबई की एक अदालत ने यह कहते हुए दोषी पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया कि कबूतरों की वजह से जानलेवा संक्रमण फैलने का खतरा है। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब बृहन्मुंबई नगर निगम ने जनसमस्या और स्वास्थ्य खतरे का हवाला देते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
