नया गुरुग्राम : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने मंगलवार को पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों की मंजूरी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
विभाग ने कहा-अनलाइनं पोर्टल पर स्टिल्ट+4 भवनों सेपंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद निदेशक ‘टाउन प्लानिंग ने जारी किए आदेश, आनलाइन आवेदन भी बंदसंबंधित आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया भी अगले आदेश तक बंद कर दी जाए।
