
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई मौत पर मुआवजे के लिए बीमा कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाते समय मारे गए व्यक्ति के माता-पिता, पत्नी व बेटे द्वारा मांगे गए 80 लाख रुपए के मुआवजे को देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 23 नवंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया,