
हरियाणा में मकान का निर्माण करना गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए अब पत्थ्थ और रेत के लिए ज्यादा रॉयल्टी देनी होगी। निर्माण सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को भी अधिक चार्ज देना होगा। प्रदेश में फिलहाल पत्थर, गौला पत्थर और बजरी की रॉयल्टी 45 रुपये प्रति टन के हिसाब से ली जा रही थी। इसे बढ़ाकर अब 100 ‘रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश की ओर से जारी
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