फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी सुविधाओं क्रा ढांचा जल्द बदलेगा। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने नई इमारतों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित नियम लागू करने से पहले जिला नगर योजनाकार (एचएसबीपी की ओर से लोगों को मोटिस जारी कर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद शहर में बनने वाले मॉल, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, अस्पताल और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में चार्जिंग स्टेशन विकसित करना जरूरी होगा।
गैर-रिहायशी भवनों में 10 कार पार्किंग की व्यवस्था होगी प्रस्तावित नियमों के अनुसार जिन गैर-रिहायशी भवनों में कम से कम 10 कार पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहां हर तीन पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी चार्जिंग प्वाइंट बनाना अनिवार्य होगा। वहीं रिहायशी परिसरों-सोसाइटियों में भी चार्जिंग व्यवस्था को अनिवार्य किया जाएगा। यहां 10 या उससे अधिक कार पार्किंग की सुविधा होगी, वहां हर पांच कारों पर एक चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध कराना होगा। इससे सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को घर के भीतर ही चार्जिंग सुविधा मिल सकेगी।
बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर में भी लगा सकेंगे नए नियमों के तहत बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर में भी चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति दी जाएगी। फरीदाबाद की अधिकांश हाईराइज सोसायटियों और व्यावसायिक भवनों में बेसमेट पार्किंग होने के कारण यह प्रावधान काफी महत्वपूर्ण मोता जा रहा है। इससे पार्किंग क्षेत्र का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अलग से स्थान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
