ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 स्थित ओजोन पार्क सोसाइटी के चुनावों को लेकर नया मोड़ आ गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) फ्लैट मालिकों द्वारा दायर अपील पर स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, हरियाणा ने जिला रजिस्ट्रार सोसाइटी फरीदाबाद को दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैट मालिक करतार की ओर से दायर अपील में आरोप लगाया गया था कि सोसाइटी के चुनाव में ईडब्ल्यूएस फ्लैट मालिकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिसके चलते उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अपीलकर्ता पक्ष के अधिवक्ता सतिंदर दुग्गल ने स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष दलील दी कि उन्होंने समय रहते अपनी आपत्ति और दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन जिला रजिस्ट्रार ने तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार किए बिना उनकी याचिका को समय सीमा का हवाला देकर खारिज कर दिया।
इस बीच ईडब्ल्यूएस फ्लैट मालिकों के अधिवक्ता सतिंदर दुग्गल ने जिला रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति भेजते हुए आग्रह किया है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक ओजोन पार्क की नवगठित गवर्निंग बॉडी को फॉर्म-17 के आधार पर मंजूरी न दी जाए। इससे सोसाइटी चुनाव को लेकर विवाद और गहरा गया है।
