रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) पंचकूला ने घर खरीद विवाद में अपने आदेशों का पालन न करने के मामले में कंपनी के पांच निदेशकों को कारावास का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा में एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवेलपर के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ‘हरेरा’ द्वारा की गई सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाइयों में से एक है। ‘द ट्रिब्यून’ के पास बृहस्पतिवार को उपलब्ध 15 मई को जारी आदेश की प्रति के अनुसार हरेरा सदस्य चंद्रशेखर ने प्रबंध
निदेशक कान तनेजा निदेशक देवकी नंदन तनेजा, रविंदर कुमार तनेजा, रेनू तनेजा और वेद प्रकाश का प्राधिकरण के आदेशों का ‘जानबूझकर उल्लघर्ष करने के लिए तीन महीने के दीवानी कारावास की सजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ नरेंद्र कुमार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पारित किया गया था। प्राधिकारी ने पाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने निर्देशों का बार-बार पालन
