हरियाणा सरकार ने राज्य में नर्सरी कारोबार को व्यवस्थित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हरियाण बागवानी पौधशाला नियम 20 ली कर दिए हैं। कृषि विभाग की ओर अधिसूचना के अनुसार अर्थ की स्थापना, लाइसेंस, नवीनीकरण, निरीक्षण और पौध सामग्री की बिक्री तक के लिए विस्तृत नियम प्रभावी हो गए हैं।
नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत नर्सरी संचालकों को ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस लेना होगा। फलदार पौधों की नर्सरी के लिए 20 हजार रुपये तथा अन्य पौधों की नर्सरी के लिए 10 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। लाइसेंस पांच वर्ष तक वैध रहेगा।
